Tuesday 21 January 2020

विशेष राज्य

#विशेष_राज्य
* भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है इस समय भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं
* सभी राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से हर 5 साल के अन्तराल पर गठित किये जाने वाले वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र के करों में हिस्सा दिया जाता है जिसे राज्य अपने विकास कार्यों और राज्य मशीनरी को ठीक से चलाने के लिए खर्च करता है
* वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग केंद्र सरकार किसी राज्य को और अधिक वित्तीय सहायता देता है
* वर्तमान में भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और 5 अन्य राज्य इस दर्जे की मांग कर रहे हैं
* वर्ष 1969 में पांचवे वित्त आयोग (अध्यक्ष महावीर त्यागी) ने गाडगिल फोर्मुले के आधार पर 3 राज्यों (जम्मू & कश्मीर, असम और नागालैंड) को विशेष राज्य का दर्जा दिया था इन तीनों ही राज्यों को विशेष दर्जा देने का कारण इन राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था
* राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए निम्न मापदंडों को बनाया है
> जिस प्रदेश में संसाधनों की कमी हो
> कम प्रति व्यक्ति आय हो
> राज्य की आय कम हो
> जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो
> पहाड़ी और दुर्गम इलाके में स्थित हो
> कम जनसंख्या घनत्व
> प्रतिकूल स्थान
> अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होना
* किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह के लाभ प्राप्त होते है
* विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को उत्पादन कर, सीमा कर, निगम कर, आयकर के साथ अन्य करों में भी छूट दी जाती है
* जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसका 90% अनुदान के रूप में और बकाया 10% बिना ब्याज के कर्ज के रूप में दिया जाता है
* केन्द्र के सकल बजट में नियोजित खर्च का लगभग 30% हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता है जिनको विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा गया है
* विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को ऋण स्वैपिंग स्कीम और ऋण राहत योजनाओं का लाभ भी मिलता है
* विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य; एक वित्त वर्ष में पूरा आवंटित पैसा खर्च नही कर पाते हैं उनको यह पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है
* विशेष राज्य
> मणिपुर
> मेघालय
> मिजोरम
> अरुणाचल प्रदेश
> त्रिपुरा
> सिक्किम
> उत्तराखंड
> हिमाचल प्रदेश
> असम
> नागालैंड
* विशेष राज्य के लिए आंदोलित राज्य
> बिहार
> आन्ध्र प्रदेश
> राजस्थान
> गोवा
> ओडिशा

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