Tuesday, 21 January 2020

लोकपाल

लोकपाल
* लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जो लोकपाल अधिनियम, 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है
* इसकी निगरानी में सभी लोक सेवक आयेंगे जिनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं
* यह संस्था भारत में भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है
* अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पांच साल या 70 साल तक के लिए (जो भी पहले हो) होती है
* देश के पहले लोकपाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश पिनाकी चन्द्र घोष को राष्ट्रपति ने लोकपाल बनाया है
* इस अधिनियम को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कहा जा सकता है
* यह पूरे भारत में लागू होगा
* यह भारत और विदेशों में लोक सेवकों पर लागू होगा
* लोकपाल बिल को नौ बार (1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1998, 2001, 2011 और 2013) लोकसभा में पेश किया गया था तब जाकर 2013 में यह पास हुआ था
* लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसे पूरे देश में इसी तारीख से लागू कर दिया गया है
* लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के देश में लोकपाल और प्रदेशों में लोकायुक्त की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है
* दुनिया के इन देशों में भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों का कार्यालय भी है जो भारत के लोकपाल के समान है
> यूनाइटेड किंगडम
> स्पेन
> बुर्किना फासो
> नीदरलैंड
> आस्ट्रिया
> पुर्तगाल
> फिनलैंड
> डेनमार्क
> स्वीडन
* लोकपाल के पैनल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों होंगे
* लोकपाल का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है
* इस पद पर साफ-सुथरी छवि का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चयनित हो सकता है और जिसे निम्नलिखित मामलों में कम से कम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल हो
> एंटी करप्शन पॉलिसी
> सार्वजनिक प्रशासन
> जागरूकता
> कानून और प्रबंधन
> वित्त, बीमा और बैंकिंग क्षेत्र
* अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार; लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित

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