Saturday 1 February 2020

भारतीय संविधान (Indian Constitution)

भारतीय संविधान (Indian Constitution)
* 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब उसका अपना कोई संविधान नहीं था
* भारत में संविधान बनाने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया
* डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे
* डॉ भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है
* भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है
* भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 114 बैठकों में बनकर तैयार हुआ था
* भारतीय संविधान के बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की छूट थी
* भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था
* भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
* भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है
* संविधान सभा पर अनुमानित खर्च एक करोड़ रुपया आया था
* भारत का संविधान पूरी तरह से हाथ से  लिखित है इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था
* भारत की मूल प्रतियां आज भी हीलियम में रखकर संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है
* भारतीय संविधान को बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया इसे सजाने का कार्य शांतिनिकेतन के कलाकारों ने किया
* भारत का संविधान विश्व का मिश्रित संविधान माना जाता है इसमें कई चीजें दूसरे देशों से ली गई है
* भारत का संविधान को विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है
* भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 22 भाग है
* भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी
* अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन किया जा चुका है
* भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था
* भारतीय संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है
* भारत अपना संविधान बनाने से पहले ब्रिटिश सरकार की एक्ट 1935 को मानता था
* भारतीय संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा जो मान्य नहीं हुआ
* भारतीय संविधान के अनुसार गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेगा
* भारतीय संविधान के अनुसार देश का राष्ट्रीय पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर वितरित किया जाएगा
* भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं
* भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य बताया गया है
* भारतीय संविधान पारित होने से पहले इसमें 2000 बदलाव किए गए थे
* भारतीय संविधान पारित होने के बाद इस पर 284 सांसदों ने हस्ताक्षर किया
* भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होगा और उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा

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