Tuesday, 11 February 2020

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन

शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन
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वर्तमान में कोई भी व्यक्ति यदि शेयर बाज़ार में एक साल से कम समय के लिए पैसे लगा कर लाभ कमाता है तो उसे अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) पूंजीगत लाभ कहते हैं. इस पर 15 फ़ीसदी तक टैक्स लगता है.

शेयरों में जो पैसा एक साल से अधिक समय के लिए होता है उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) कहते हैं.

इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की यूनिट्स की बिक्री पर एक लाख से अधिक वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद हुए ट्रांस्फर पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है. पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था.

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन की समय सीमा में बदलाव कर सकती है. इससे शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करना होगा, ताकि उन पर होने वाला पूंजीगत लाभ कर मुक्त हो सके.

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