#विवाद_से_विश्वास_योजना
विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष कर के मामलों को निपटाना है।
🌺विवाद से विश्वास योजना:
•केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अंतर्गत आने वाली इस योजना के तहत करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी और उसे ब्याज तथा दंड से पूरी तरह छूट मिलेगी।
•हालाँकि यह आवश्यक है कि करदाता देय करराशि का भुगतान 31 मार्च, 2020 से पहले कर दें। 31 मार्च, 2020 के बाद जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे, उन्हें 10% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी।
•इस योजना में आयुक्त (अपीलीय), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (Income Tax Appellate Tribunals- ITAT) उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के स्तर पर लंबित विवादों को शामिल किया गया है।
*इस योजना का उद्देश्य विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित 483000 प्रत्यक्ष कर-संबंधी विवादों को हल करना है।
•एक अनुमान के मुताबिक 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष कर विवाद अदालतों में लंबित हैं।
🌺प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल
(Direct Tax Vivad se Vishwas Bill):
•इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तेज़ी से निपटाना है।
•गौरतलब है कि बजट-2019 में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिये ‘सबका विश्वास योजना’ लाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों को निपटाया गया था।
•‘विवाद से विश्वास योजना’ प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के लिये है, जबकि ‘सबका विश्वास योजना’ अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों से संबंधित थी।
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