Wednesday, 22 January 2020

ट्रैफिक पुलिस और हमारे अधिकार

ट्रैफिक पुलिस और हमारे अधिकार
* अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ट्रैफिक नियम को फॉलो करना जरूरी है क्या आप जानते हैं कि नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती?
* अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती
* ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती
* अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती, जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हों आपकी गाड़ी गलत तरीके और गलत जगह पर पार्क है, तभी गाड़ी उठाई जा सकती है
* अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है
* अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान या प्रताड़ित कर रही है तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत की जा सकती है
* मोटर व्हीकल कानून 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है
* सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, तो यह जुर्म नहीं है
इसके बाद भी अगर पुलिस दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काट देती है, तो आपके पास कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है
* सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती
* अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है
* अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास सभी दस्तावेज हैं और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह जुर्माना माफ कर सकता है
* यदि किसी भी चेकिंग प्वॉइंट पर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी आप पर चालान करता है तो यह ठीक है पर सब इस्पेक्टर से नीचे की रैंक के पुलिसकर्मी कहीं भी चालान नहीं काट सकते हैं
* चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास उनकी चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन होना जरूरी है
* हर ट्रैफिक जवान को यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं हैं तो आप उससे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं
* ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपये का ही फाइन कर सकता है. इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है
* यदि आपको कभी भी ट्रैफिक पुलिस रोकते है तो आपका फ़र्ज़ है कि बिना किसी बहस के आप रुक जाएं

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