Friday, 21 September 2018

राज्यव्यवस्था : भारतीय संविधान की विशेषतायें

राज्यव्यवस्था : भारतीय संविधान की विशेषतायें


भारतीय संविधान लिखित व निर्मित है। इसका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं:-

(अ) लिखित : USA, India 
अलिखित : Britain
(ब) निर्मित :  USA, India 
विकसित : Britain
(स) कठोर / अनम्य : USA
मिश्रण → भारत
लचीला / अनम्य : Britain

  • लिखित: जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है।
  • अलिखित: जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप में अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है।
  • निर्मित: जिस संविधान का निर्माण निश्चित समयावधि के दौरान एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है और जिसे एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है।
  • विकसित: ऐसा संविधान जिसकी उत्पत्ति ऎतहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है।
  • कठोर: जिसमें संशोधन कठिन प्रक्रिया (विशेष बहुमत) से होता है।
  • लचीला: जिसमें संशोधन आसान प्रक्रिया (साधारण बहुमत) से होता है।

  • 7वीं संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 व 9 हटाए गये, शेष कुल 20 भाग बचे।
  • 42वीं संशोधन 1976 में भाग 4(A), 14(A) जोडे गये जिसके बाद ये 20 से 22 हो गये।
  • 73वीं संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 जोडा गया जिसके बाद ये कुल 23 हो गये।
  • 74वीं संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 (A) जोडा गया जिसके बाद ये कुल 24 हो गये।
  • 97वीं संशोधन 2011 द्वारा भाग 9 (B) जोडा गया जिसके बाद ये कुल 25 हो गये।

अनुसूची (SCHEDULE)

  • प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोडी एसे विषय जिनका न्यायिक पुनर्वलोकन नही हो सकता, जैसे - भूमि सुधार..
  • 5२वां संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची आयी (दलबदल विरोधी कानून)
  • 73वीं संशोधन 1992 द्वारा 11 अनुसूची जोडी गयीं (पंचायत को सौंपे जाने वाले 29 विषय)
  • 74वें संशोधन 1992 द्वारा 12 अनुसूची जोडी गयीं (18 ऐसे विषय जो नगरपालिका को सौंपे गये)

No comments: