राज्यव्यवस्था : भारतीय संविधान की विशेषतायें
भारतीय संविधान लिखित व निर्मित है। इसका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं:-
(अ) लिखित : USA, India
अलिखित : Britain
अलिखित : Britain
(ब) निर्मित : USA, India
विकसित : Britain
विकसित : Britain
(स) कठोर / अनम्य : USA |
मिश्रण → भारत
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लचीला / अनम्य : Britain
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- लिखित: जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है।
- अलिखित: जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप में अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है।
- निर्मित: जिस संविधान का निर्माण निश्चित समयावधि के दौरान एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है और जिसे एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है।
- विकसित: ऐसा संविधान जिसकी उत्पत्ति ऎतहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है।
- कठोर: जिसमें संशोधन कठिन प्रक्रिया (विशेष बहुमत) से होता है।
- लचीला: जिसमें संशोधन आसान प्रक्रिया (साधारण बहुमत) से होता है।
- 7वीं संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 व 9 हटाए गये, शेष कुल 20 भाग बचे।
- 42वीं संशोधन 1976 में भाग 4(A), 14(A) जोडे गये जिसके बाद ये 20 से 22 हो गये।
- 73वीं संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 जोडा गया जिसके बाद ये कुल 23 हो गये।
- 74वीं संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 (A) जोडा गया जिसके बाद ये कुल 24 हो गये।
- 97वीं संशोधन 2011 द्वारा भाग 9 (B) जोडा गया जिसके बाद ये कुल 25 हो गये।
अनुसूची (SCHEDULE)
- प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोडी एसे विषय जिनका न्यायिक पुनर्वलोकन नही हो सकता, जैसे - भूमि सुधार..
- 5२वां संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची आयी (दलबदल विरोधी कानून)
- 73वीं संशोधन 1992 द्वारा 11 अनुसूची जोडी गयीं (पंचायत को सौंपे जाने वाले 29 विषय)
- 74वें संशोधन 1992 द्वारा 12 अनुसूची जोडी गयीं (18 ऐसे विषय जो नगरपालिका को सौंपे गये)
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