Sunday 23 February 2020

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना
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 श्रम मंत्रालय की ओर से निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) करता है। इस योजना के दायरे में श्रमिक आते हैं जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। इस योजना में श्रमिकों और उन पर निर्भर लाभार्थियों को 11 प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए जानते हैं कि यह 11 लाभ कौन-कौन से हैं...

1- चिकित्सा लाभ: इसके तहत ईएसआई में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ दिया जाता है।

2- बीमारी लाभ: इसके तहत ईएसआईसी बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए 91 दिनों के लिए औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत नकद भुगतान किया जाता है।

3- मातृत्व लाभ: ईएसआईसी मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक, गर्भात के मामले में 6 सप्ताह तक, कमीशनिंग मां या दत्तक मांक को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100 फीसदी नकद भुगतान करता है।

4- नि:शक्तता लाभ: किसी बीमित व्यक्ति को अस्थायी नि:शक्तता की स्थिति में चोट ठीक होने तक और स्थायी नि:शक्तता की स्थिति में ईएसआईसी जीवनभर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है।

5- आश्रितजन लाभ: यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है तो ईएसआईसी उसके आश्रितों को नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है।

6- बेरोजगारी भत्ता: यदि किसी बीमित व्यक्ति को अनैच्छिक हानि या फिर रोजगार से अलग चोट लगने के कारण वह स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है तो उसे 24 माह की अवधि तक नकद मासिक भत्ता दिया जाता है।

7- वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ: जो बीमित व्यक्ति अपनी सेवा पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें ईएसआई अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सा लाभ दिया जाता है।

8- व्यावसायिक प्रशिक्षण: ईएसआईसी रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई नि:शक्तता के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या 123 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बीमित व्यक्ति को भुगतान करता है।

9- शारीरिक पुनर्वास: रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक नि:शक्तता की स्थिति में बीमित व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है, उसे अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ की दर से भुगतान किया जाता है।

10- प्रसूति व्यय: जिन मामलों में गर्भवती महिला को ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है, उनको बाहरी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए 7500 रुपए की दर से नकद भुगतान मिलता है। यह लाभ दो बार मिलता है।

11- अंत्येष्टि व्यय: ईएसआईसी की ओर से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय या अधिकतम 15 हजार रुपए का नकद भुगतान किया जाता है।

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