Thursday 21 June 2018

PSC मेन्स की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, प्री में असफल 39 परीक्षार्थियों को मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमती

PSC मेन्स की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, प्री में असफल 39 परीक्षार्थियों को मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमती
News Desk

रायपुर। पीएससी 2017 की मेन्स की परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पीएससी प्री की परीक्षा असफल 39 परीक्षार्थियों को मेन्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। ये ऐसे परीक्षार्थी है जिन्होंने अपने प्री की परीक्षा को लेकर हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। दायर याचिका पर आज जस्टिस पी सैम कोशी की बैंच में फिर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से मतीन सिद्दीकी और अन्य ने पैरवी की।
सुनवाई के दौरान मतीन सिद्दीकी ने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में परीक्षार्थियों के परिणाम में कोई अंतर नहीं आया है और एक्सपर्ट कमेटी ने भी इस बात को उल्लेखित भी नहीं किया है कि उन्होंने परिणाम में परीक्षार्थियों के किन आपत्तियों के आधार पर जांच की है। कोर्ट ने प्रभावित 39 छात्रों को मेंस की परीक्षा में शामिल करने का निर्देश पीएससी को दिया है। साथ ही पीएससी को 24 घंटे के भीतर सभी का एडमिट कार्ड जारी करने को भी कहा है, ये सभी परीक्षार्थी रायपुर में अपनी उपस्थिति देंगे। इन सभी को परीक्षा के एक घंटे पहले रायपुर पहुंचना है, जहां पीएससी उन्हें परीक्षा सेंटर का पता बताएगी।