वित्त आयोग(Finance Commission):
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में 'वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है !
*'वित्त आयोग' के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है!
* राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस आयोग का गठन करता है!
* इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं !
इनके कार्य का विवरण निम्न प्रकार है-
* 'भारत की संचित निधि में' से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान की सिफारिश!
* 'केंद्र व राज्य के 'मध्य 'करों के शुद्ध वितरण' के बारे में सिफारिश!
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