राज्य सभा अनुच्छेद
80-अनुच्छेद के अनुसार 3 अप्रेल, 1952 को राज्य सभा का गठन किया गया था।
-राज्य सभा कि प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।
* राज्य सभा के उपनाम-
-(1) संसद का उच्च/वरिष्ठ सदन
-(2) विद्ववानो का सदन
-(3) राज्यो का सदन
-(4) अलोकप्रिय सदन
-(5) संसद का द्वितिय सदन
-(6) संसद का स्थाई सदन (क्योकि राज्य सभा को कभी भंग नही किया जा सकता है केवल स्थगित किया जा सकता है।
* अध्यक्ष-
-राज्य सभा के अध्यक्ष को सभापति भी कहते है जो कि वर्तमान का उपराष्ट्रपति होता है।
-राज्य सभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य न होते हुए भी अध्यक्ष होता है।
-भारत का प्रथम राज्य सभा अध्यक्ष (प्रथम उपराष्ट्रपति) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन था
-वर्तमान राज्य सभा अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) वैकेया नायडु है।
* उपाध्यक्ष-
-राज्य सभा के सदस्य अपने मे से ही उपसभापति/उपाध्यक्ष का चयन करते है
-राज्य सभा का प्रथम उपाध्यक्ष S.V कृष्णामुर्ति राव था
* त्याग पत्र-
-राज्य सभा का अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र (उपराष्ट्रपति के रूप मे) राष्ट्रपति को देता है जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) को देता है।
* कार्यकाल-
-राज्य सभा के सभापति का कार्यकाल (उपराष्ट्रपति के रूप मे) 5 वर्ष होता है जबकि उपाध्यक्ष व सदस्यो का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
* निर्वाचन (चुनाव)-
-राज्य सभा के सदस्यो का निर्वाचन उस राज्य कि विधान सभाओ के निर्वाचित सदस्यो (M.L.A) द्वारा किया जाता है।
-राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्षो बाद सेवानिवृत होते रहते है और उनके स्थान पर नये सदस्य आ जाते है तथा सेवानिवृत सदस्यो को पुनः भी चुना जा सकता है
* आयु-
-राज्य सभा सदस्य हेतु न्यून्तम आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम कितनी भी हो सकती है।
* शपत-
-राज्य सभा के अध्यक्ष को शपत राष्ट्रपति दिलाता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त व्यक्ति शपत दिलाता है
- राज्य सभा सदस्यो को शपत राज्य सभा अध्यक्ष दिलाता है।
* वर्तमान राज्य सभा सिटे- 245
-(1) राज्यो+केन्द्रशासित प्रदेशो से निर्वाचित- 233
-(2) राष्ट्रपति द्वारा मनोनित- 12
* अधिकतम राज्य सभा सिटे- 250
-(1) राज्यो+केन्द्रशासित प्रदेशो से निर्वाचित- 238
-(2) राष्ट्रपति द्वारा मनोनित- 12
-अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल जगत आदि क्षेत्रो से मनोनित किये जाते है।
-राष्ट्रपति द्वारा संसद मे कुल 14 सदस्य (2 लोक सभा+ 12 राज्य सभा) मनोनित किये जाते है।
-सर्वाधिक राज्य सभा सिटो वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमे कुल 31 सिटे है।
-राजस्थान कि कुल राज्य सभा सिटे 10 है
-दिल्ली कि कुल राज्य सभा सिटे 3 है
-पोण्डिचेरी कि कुल राज्य सभा सिटे 1 है
* राज्य सभा के विशेष अधिकार/शक्तिया-
-(1) अनुच्छेद 249-
-इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभा राज्य सुची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है।
-(2) अनुच्छेद 252-
-इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभा दो/दो से अधिक विधान मण्डलो द्वारा पारित विषय पर कानुन बना सकती है।
-(3) अनुच्छेद 312-
-इस अनुच्छेद के अनुसार केवल राज्य सभा ही नयी अखिल-भारतीय सेवाओ का सर्जन/गठन कर सकती है
-भारत मे वर्तमान मे कुल 3 अखिल-भारतीय/प्रशासनिक सेवाये है। जैसे-
-(अ) I.A.S- Indian Administrative Service (भारतीय प्रशासनिक सेवा)
-(ब) I.P.S- Indian Police Service (भारतीय पुलिस सेवा)
-(स) I.F.S- Indian Forest Service (भारतीय वन सेवा)
* लॉर्ड रिपन-
-सिविल सरविस/अखिल भारतीय सेवाओ का जनक लॉर्ड रिपन है।
-सिविल सरविस डे 21 अप्रेल को मनाया जाता है।
-राज्य सभा धन विधेयक मे कोई फेर बदल नही कर सकती केवल सुझाव दे सकती है।
-राज्य सभा सदस्य बनने वाला प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपुर है।
-राज्य सभा सदस्य बनने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत है।
-राज्य सभा सदस्य बनने वाला प्रथम खिलाड़ी सचिन तेन्दुलकर है।
-राज्य सभा सदस्य बनने वाला प्रथम वैज्ञानिक सतेन्द्र नाथ बोस है।
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